Sunday, November 3, 2024

मेरठ में दहेज के आरोपी को साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा

मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत महिला थाना पुलिस ने विचाराधीन अभियोग में प्रभावी पैरवी करने पर न्यायालय द्वारा दहेज के आरोपी को साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 16.04.2012 को अभियुक्त दिनेश वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम खानपुर थाना जानी जनपद मेरठ द्वारा वादी नरेन्द्र वर्मा पुत्र बालेश्वर वर्मा निवासी म0नं0 593 गली नं0 03 गीतांजली बिहार लोनी जनपद गाजियाबाद की पुत्री प्रीति वर्मा को दहेज के लिए प्रताडित कर मारपीट व गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के संबन्ध मे थाना महिला थाना मेरठ पर दहेज अधि0 में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

 

 

अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध साक्ष्य संकलन करते हुए  दहेज अधि0 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित महिला अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए पुलिस मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में थाना प्रभारी महिला जनपद मेरठ एवं महिला मुख्य आरक्षी पैरोकार संगीता व कोर्ट मोहिर्रर के द्वारा न्यायालय में अभियोग की लगातर सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया।

 

 

जिसके फलस्वरूप अपर सिविल जज (जू0डि) न्यायालय 02 जनपद मेरठ द्वारा  विचाराधीन अभियोग में अभियुक्त दिनेश वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम खानपुर थाना जानी जनपद मेरठ को एक वर्ष के साधारण कारावास व 20,00 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास किया गया है।

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