सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश से एडीजे कक्ष नंबर 11 ने नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और 30 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है।
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मामले के मुताबिक, 8 जनवरी 2020 को थाना फतेहपुर ने तस्लीम उर्फ गुल्लू निवासी चांदपुर थाना गागलहेडी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से पुलिस ने 330 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले को अदालत में दाखिल किया गया। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।