नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य के. कविता से कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में 6 अप्रैल को पूछताछ की जा चुकी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।
पिछले सप्ताह उन्होंने जेल में पूछताछ करने और उसके बयान दर्ज करने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए अदालत का रुख किया था और अदालत से अपना आदेश वापस लेने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि अदालत ने 5 अप्रैल को सीबीआई को तिहाड़ जेल में कविता से पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था। कविता के वकील नितेश राणा ने 6 अप्रैल को अदालत को बताया था कि जांच एजेंसी ने “उनके पीठ पीछे” याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है।
राणा ने अदालत से कहा, “मुझे गंभीर आशंका है कि सीबीआई ने अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा।” उन्होंने कविता का पक्ष सुनने तक आदेश को स्थगित रखने का आग्रह किया।
सीबीआई के वकील ने बुधवार को अदालत को बताया कि एजेंसी इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं कर रही है।
जांच एजेंसी के वकील ने कहा, “हम पहले ही 6 अप्रैल को उनसे पूछताछ कर चुके हैं।”
विशेष न्यायाधीश बवेजा ने अदालत के आदेश का विरोध करने वाली कविता की अर्जी पर बहस के लिए मामले को 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें सीबीआई को जेल में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।
हालांकि, कविता के वकील राणा और दीपक नागर ने कहा कि वह आवेदन पर बहस करना चाहेंगे।
ईडी ने बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था।