मेरठ। मवाना में निजी दुकानदार का खाद लाइसेंस निलंबित किया गया है। खाद वितरण में लापरवाही की सूचना पर जिला कृषि अधिकारी राजीव सिंह ने मवाना तहसील क्षेत्र में सहकारी समिति और निजी खाद बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया। अनियमितता पाए जाने पर मसूरी सहकारी समिति के प्रभारी को नोटिस दिया और मवाना में निजी खाद बिक्री केंद्र संचालक का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
जिला कृषि अधिकारी टीम को साथ बहुद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति मसूरी पहुंचे। जहां पर उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और प्रभारी को नोटिस जारी किया। उन्होंने सभी सहकारी समितियों को निर्देश दिए कि उर्वरक वितरण में अनियमितता मिलने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी ने मवाना में निजी उर्वरक विक्रेताओं के यहां भी निरीक्षण किया और मनोज खाद भंडार, जैना ट्रेडर्स, जैन खाद भंडार, मनोज ट्रेडर्स को अभिलेख पूर्ण न करने पर चेतावनी दी। इसके अलावा उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर राजेंद्र खाद भंडार का लाइसेंस निलंबित कर दिया।