मुजफ्फरनगर। राणा स्टील में 5 दिसंबर को जीएसटी टीम के साथ हुई हाथापाई के मामले में राणा परिवार की मुसीबतें और बढ़ गई है । अदालत ने आज पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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5 दिसंबर को जीएसटी की डिप्टी डायरेक्टर श्रेया गुप्ता के नेतृत्व में जीएसटी की एक टीम ने मुजफ्फरनगर में राणा स्टील पर छापा मारा था, जिसमें जीएसटी की टीम के साथ हाथापाई और अभद्रता की गई थी। इस मामले में उसी दिन पूर्व विधायक शाहनवाज राणा समेत पूर्व सांसद कादिर राणा की दो बेटियों समेत कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था।
पूर्व सांसद कादिर राणा की बेटियों को जमानत मिल गई थी लेकिन पूर्व विधायक शाहनवाज राणा तभी से जेल में बंद है बाद में इसमें कुछ और मामले शाहनवाज राणा के खिलाफ दर्ज कराए गए, जिसके चलते शाहनवाज राणा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। आज उनकी जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई की। अपर जिला जज प्रथम गोपाल
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उपाध्याय ने शाहनवाज राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके चलते उनकी मुसीबतें और बढ़ गई है। सरकारी वकीलों के अलावा सीओ सिटी व्योम बिंदल खुद अदालत में पैरवी करने पहुंचे और उन्होंने अदालत में शाहनवाज राणा की जमानत का विरोध किया, जिसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने शाहनवाज राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी
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है। पूर्व सांसद कादिर राणा को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और उन्हें भी अदालत से अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है, उनकी भी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है।