Monday, December 23, 2024

सहारनपुर में गुंडा एक्ट में निरूद्ध चार लोग छह माह के लिए जिला बदर

सहारनपुर। अपर जिला अधिकारी रजनीश मिश्र ने चार लोगों को तीन यूपी गुंडा एक्ट के तहत दोषी पाते हुए छह माह के लिए सहारनपुर जिले की सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।

एसएसपी डा. विपिन ताडा की ओर से बताया गया कि थाना एवं कस्बा गागलहेड़ी के शत्रुघनपुरी कालोनी निवासी अंकित पुत्र जितेंद्र थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव नल्हेड़ा गुर्जर निवासी महक सिंह पुत्र प्रीतम सिंह और थाना एवं कस्बा गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान निवासी बिल्लू पुत्र अख्तर एवं उसामा पुत्र अफजाल असामाजिक गतिविधियों में लिप्त थे।

उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई के लिए एडीएम वित्त रजनीश मिश्र की कोर्ट में मामला भेजा गया था जिन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए चारों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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