मुजफ्फरनगर। गत 13 नवंबर 2022 को थाना खतौली के एक गाँव में घर में घुस कर अकेली सो रही 16 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी अतुल को चार वर्ष की सजा व 32 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रदीप बयान व विक्रांत राठी ने 6 गवाह पेश कर पैरवीं की।
अभियोजन के अनुसार गत 13 नवंबर 2022 को khatoli के एक गाँव में घर में अकेली सो रही 16 वर्ष की बालिका के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने पर शोर होने पर वादी के आने पर फरार हो गया। इस मामले में पीड़िता के बाबा ने मामला दर्ज कराया था।