Tuesday, November 5, 2024

मुज़फ्फरनगर में एफटीसी-3 कोर्ट ने शराब तस्कर को सुनाई पांच वर्ष की सजा, 5 हजार रूपये का जुर्माना भी किया

मुजफ्फरनगर। आबकारी अधिनियम के एक मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-3 कमलापति द्वितीय ने एक शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा व 5 हजार रूपये का जुर्माना किया है। इस संबंध में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कमल कुमार ने बताया कि आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं आईपीसी 272, 273 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय एफटीसी कोर्ट नंबर-3 के पीठासीन अधिकारी कमलापति द्वितीय की कोर्ट में चल रहा था।

इस मामले में कोर्ट ने आरोपी कर्मसिंह उर्फ मास्टर पुत्रा झडवा निवासी ग्राम ताजपुर थाना खतौली को दोषी करार देते हुए धारा 272 में पांच वर्ष की सजा व 5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।  इस धारा में अधिरोपित अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में सिद्ध दोष तीन मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। धारा 60 आबकारी अधिनियम में अपराध में सिद्धदोष करते हुए 6 माह के कठोर कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय