Monday, April 28, 2025

गैंगस्टर कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में बरी हो चुके 6 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई, 10 हज़ार का लगाया जुर्माना

मुजफ्फरनगर। जनपद में गैंगस्टर कोर्ट ने ट्रैक्टर से कुचलकर दोहरे हत्याकांड के अभियोग में दोषमुक्त हो चुके 6 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि यह प्रकरण थाना कांधला जनपद शामली का है। दिन 20 सितंबर 2010 को ग्राम मंगलोरा थाना झिंझाना निवासी वीरसैन अपनी ससुराल ग्राम किवाना थाना कांधला आया हुआ था। शाम 5 बजे के लगभग वादी की पत्नी राजेश व सास रणधीरी खेत से घर आ रहे थे, घर से थोड़ा पहले ही पहुंचे तभी गांव के ही काला पुत्र रामनिवास व सोनू पुत्र सुरेश, एवं नरेश, सुरेश, रामनिवास, देशपाल उर्फ़ मोटा पुत्रगण लख्मी ने वीरसैन की पत्नी राजेश और सास रणधीरी को जान से मारने का प्रयास करते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे। वादी का चचेरा भाई शोर सुनकर आया और इन लोगों को  मारपीट करने से रोका, लेकिन यह मुल्जि़मान नहीं माने और वादी की पत्नी और सास को ट्रैक्टर से बुरी तरह कुचलकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया और वादी और उसके चचेरे भाइयों को भी मारने का प्रयास किया। इन्होंने भागकर जान बचाई।

थाना कांधला में तहरीर देकर वीरसैन ने नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को पकड़कर घटना का अनावरण किया, थाना अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे ने हत्या के मुकदमे में आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरांत गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था।

[irp cats=”24”]

दोहरे हत्याकांड का अभियोग अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चला, जहां पर वाद दोषमुक्त हो गया था, परन्तु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की विशेष अदालत गैंगस्टर कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में विचारण जारी था।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी व विशेष अभियोजक राजेश शर्मा, दिनेश सिंह  पुंडीर ने सबूत पक्ष के सभी गवाहों की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किये। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूत के साथ गवाहो के बयानात पर गौर करते हुए  इन छह अभियुक्तों काला उम्र 38, नरेश उम्र 65, सुरेश उम्र 73, रामनिवास 78, देशपाल उर्फ़ मोटा 68 व सोनू 36 वर्ष को गैंगस्टर एक्ट में 5-5 साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी अभियुक्त जमानत पर बाहर थे। न्यायालय ने इन सभी अभियुक्तों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय