Saturday, April 27, 2024

विकलांग बालक की हत्या में गैंगस्टर कोर्ट से दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई

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मुजफ्फरनगर। पुरकाजी क्षेत्र में 6 वर्षीय विकलांग बालक की हत्या के मुकदमे के कारण लगी गैंगस्टर में गेंगेस्टर कोर्ट से दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है।

प्रकरण थाना पुरकाजी का हैं, घटना वर्ष 2002 की हैं । 2 मई 2002 को सुरेश पुत्र दाताराम निवासी तुंगलपुर कमेड़ा थाना पुरकाजी के 6 वर्षीय विकलांग पुत्र जिसके एक पैर में पोलियो था का खेलते समय सोहनवीर और मनोज ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था । फिरौती ना मिलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के 10, 12 दिन बाद अपाहिज अनुज की चप्पल मुलजिमान की निशानदेही पर नहर के पास से बरामद हुई थी। लाश बरामद नही हुई थी, जिसका मुकदमा सुरेश ने थाना पुरकाजी पर पंजीकृत कराया था।

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10 सितंबर 2006 को वादी प्रेम कुमार द्वारा आरोपी मनोज व सोहनवीर के विरुद्ध थाना पुरकाजी पर मुकदमा लिखाया था, जिसमें उक्त मुलजिमान द्वारा सुरेश कुमार को हत्या के मुकदमे में गवाही ना देने के लिए फैसले का दबाव बनाने हेतु उसके घर पर हमला कर सुरेश कुमार और प्रेम सिंह को गंभीर रूप से घायल करना बताया था। उक्त दोनों मुलजिमान को पूर्व में ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है ।

आज न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अशोक कुमार द्वारा दोनो मुलजिमान को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए पांच पांच वर्ष के कारावास व बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की।

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