Saturday, May 18, 2024

गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू की हापुड़ में कुर्क हुई 86.87 लाख की अचल संपत्ति

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नोएडा। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना बिसरख पुलिस ने गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू पुत्र विसंभर की 86 लाख 87 हजार 500 रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया है।

पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त की विशेष न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उक्त संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसके तहत आज थाना बिसरख पुलिस ने धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सुदेश उर्फ टिल्लू की अचल संपत्ति खसरा संख्या 449 रकबा 0.6070 हेक्टेयर कृषि भूमि ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड़ (अनुमानित कीमत  86 लाख 87 हजार 500 रुपय ) को अधिग्रहण किया गया है।

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उन्होंने बताया कि थाना बादलपुर पर पंजीकृत मु-अ-सं- 188/20222 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि. जिसकी विवेचना थाना प्रभारी बिसरख के द्वारा की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित सुदेश उर्फ टिल्लू पुत्र विसम्भर नि. ग्राम चाँदनेर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ की दौराने विवेचना अचल सम्पत्ति खसरा संख्या 449 रकबा 0.6070 हेक्टेयर कृषि भूमि ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड़ प्रकाश में आयी। जिसको पुलिस आयुक्त की विशेष न्यायालय के आदेश पर आज अधिग्रहण किया गया है।

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