प्रयागराज – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खां को विशेष अदालत रामपुर द्वारा बरी करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी की है और अधीनस्थ अदालत की पत्रावली तलब की है। अपील की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस चार्जशीट पर निचली अदालत से आजम को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ विशेष अदालत में दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने अधीनस्थ अदालत के सजा के फैसले को रद्द कर बरी कर दिया जिसे सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
आज़म खां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए,505(1)बी एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत केस कायम किया गया है।