रांची। रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को हाजिर होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लिस्ट में राहुल गांधी का मामला मंगलवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में सूचीबद्ध किया गया है।
रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में भी मंगलवार को ही सुनवाई है। अब हाई कोर्ट इस मामले में क्या आदेश देता है यह काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी की याचिका स्वीकार नहीं होती है, तो उन्हें रांची सिविल कोर्ट में हाजिर होना पड़ सकता है। राहुल गांधी ने रांची सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी ने अपनी ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय को वकील नियुक्त किया है।
रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है, जिस पर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी, जो खारिज हो चुकी है।
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर है। इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है।