Saturday, April 19, 2025

वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित, गुरुवार को फिर होगी बहस

नयी दिल्ली -उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए महसूस किया कि सिवाय पदेन सदस्यों के, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए।

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मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई गुुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए अनुरोध पर गुरुवार को भी मामले पर विचार करने का फैसला किया।

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न्यायमूर्ति खन्ना ने आज की सुनवाई के अंत में वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों भड़की हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ‘एक बात बहुत परेशान करने वाली है कि हिंसा हो रही है। अगर मामला यहां लंबित है तो ऐसा नहीं होना चाहिए।’

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शीर्ष अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, ए एम सिंघवी और सी यू सिंह याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दीं। पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 100 से अधिक याचिकाओं पर दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से जवाब मांगने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन फिलहाल कानून के संचालन पर किसी भी रोक पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय अदालत ने समानता को संतुलित करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा।

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शीर्ष अदालत ने श्री मेहता से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में कई सवाल किए। पीठ ने दोहराया कि संविधान का अनुच्छेद 26 वक्फ को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अधिनियमन पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन कुछ प्रावधानों और उनके व्यापक निहितार्थों के बारे में संदेह व्यक्त किया।

याचिकाओं में उठाई गई प्रमुख चिंताओं में से एक सार्वजनिक ट्रस्टों को वक्फ के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना था, जिनमें से कुछ एक सदी या उससे भी पुराने हैं। पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने जोर देकर कहा, ‘आप 100 साल के अतीत को फिर से नहीं लिख सकते हैं।’

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उन्होंने लंबे समय से स्थापित ट्रस्टों को पूर्वव्यापी रूप से वक्फ नियंत्रण में लाने के प्रयासों के खिलाफ भी चेतावनी दी।

श्री मेहता ने समावेशिता पर जोर देते हुए जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार के रुख का बचाव किया: ‘दो सदस्य महिलाएं होंगी। यह समावेशी हो गया है।’

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों को छोड़कर, मुस्लिम होने चाहिए, जिस पर पीठ के साथ तीखी बहस हुई।

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अदालत ने मामले के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति बनाए रखने और अपरिवर्तनीय परिवर्तनों को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तत्वों के साथ एक अंतरिम आदेश प्रस्तावित किया कि वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द नहीं की जाएगी।

न्यायालयों द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्ति, चाहे वह विलेख द्वारा हो या दीर्घकालिक उपयोग द्वारा, को अवर्गीकृत नहीं किया जाएगा। पीठ ने यह भी प्रस्ताव दिया कि यह खंड लागू नहीं किया जाएगा कि कलेक्टर द्वारा यह जांच किए जाने के दौरान कि क्या यह सरकारी भूमि है, किसी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।

न्यायमूर्ति कुमार ने श्री मेहता से बोर्ड की सदस्यता को केवल मुसलमानों तक सीमित रखने के तर्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘धारा (सी) में यह नहीं कहा गया है कि केवल दो गैर-मुस्लिमों को ही नियुक्त किया जा सकता है।’

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श्री मेहता ने जवाब दिया कि केंद्र हलफनामे के माध्यम से मामले को स्पष्ट करेगा और कहा, ‘यह नए बोर्डों के लिए है। मौजूदा बोर्ड अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।’

मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने धार्मिक समावेशिता पर भी मेहता से सवाल किया: ‘क्या आप कह रहे हैं कि अब हिंदू बंदोबस्ती बोर्डों में मुसलमानों को भी नियुक्त किया जा सकता है, खुलकर कहें।’ श्री मेहता ने कहा, ‘तो यह पीठ मामले की सुनवाई नहीं कर सकती’ जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘जब हम यहां बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं।’

सुनवाई के दौरान में पीठ ने सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियमों द्वारा शासित संपत्तियों पर वक्फ का दर्जा पूर्वव्यापी रूप से लागू करने पर सवाल उठाया। सिब्बल ने ऐतिहासिक रूप से एक कार्यशील केंद्रीय वक्फ परिषद की अनुपस्थिति पर जोर दिया, जबकि श्री मेहता ने ट्रस्टों और वक्फों के सह-अस्तित्व का समर्थन करने वाले हैदराबाद निजाम युग के एक सहित पिछले निर्णयों का हवाला दिया।

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हालांकि, मुख्य न्यायाधीश अपनी बात पर अड़े रहे: ‘अगर 200 साल पहले एक सार्वजनिक ट्रस्ट को वक्फ घोषित किया गया था, तो अब वक्फ बोर्ड द्वारा इसे कैसे वापस लिया जा सकता है या उलट दिया जा सकता है।’

यह मामला गुरुवार दोपहर दो बजे जारी रहेगा जिसमें बेंच द्वारा अंतरिम निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

शीर्ष अदालत के समक्ष बहस की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की। उन्होंने अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान मुस्लिम आस्था के आवश्यक और अभिन्न पहलुओं में हस्तक्षेप करता है।

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उन्होंने प्रस्तुत किया कि संशोधित प्रावधानों में “कानून के अनुसार” वाक्यांश आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को कमजोर करता है और विधायी अतिक्रमण के लिए द्वार खोलता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुनौतियों को बिंदुवार प्रस्तुत किया जाए।

इस पर श्री सिब्बल ने धारा 3(आर) के प्रावधान को चुनौती देकर शुरुआत की, ‘यह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को तब तक बने रहने की अनुमति देता है जब तक कि विवाद न हो या सरकार द्वारा दावा न किया जाए।’ इसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि यह वक्फ के सार को कमजोर करता है।

धारा 3ए(2): यह प्रावधान जो वक्फ-अल-औलाद और महिलाओं को विरासत से संबंधित है, श्री सिब्बल ने सवाल किया – ‘इस्लामिक विरासत में हस्तक्षेप करने वाला राज्य कौन है जो केवल मृत्यु के बाद प्रभावी होता है’

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हिंदू समुदायों के लिए समान कानून मौजूद हैं, और अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों पर लागू होता है।

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फिर श्री सिब्बल ने धारा 3सी को भी चुनौती दी: अधिनियम के लागू होने के बाद सरकार द्वारा पहचानी गई संपत्तियों को अब वक्फ नहीं माना जाएगा।

धारा 3सी(2): सरकार को बिना किसी निर्धारित समयसीमा के ऐसी संपत्तियों को एकतरफा घोषित करने की अनुमति देता है, जिसे उन्होंने असंवैधानिक बताया।

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संरक्षित स्मारकों पर प्रावधान: उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ संपत्तियों को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें बाद में प्राचीन स्मारक घोषित कर दिया गया है।

इस पर न्यायमूर्ति खन्ना पीठ की ओर से टिप्पणी की कि स्मारक का दर्जा दिए जाने से पहले घोषित किए जाने पर वक्फ का दर्जा बरकरार रहेगा।

इसके अलावा श्री सिब्बल ने धारा 3ई पर निशाना साधते हुए तर्क दिया कि अधिनियम में प्रशासनिक संदर्भ में मुसलमानों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अनुचित रूप से सूचीबद्ध किया गया है और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना की आलोचना की।

उन्होंने इसकी तुलना हिंदू और सिख बंदोबस्त से की और कहा कि उनकी संबंधित परिषदों में सभी नामांकित व्यक्ति अपने-अपने धर्मों से हैं।

पीठ की ओर से न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि धार्मिक अधिकारों को संपत्ति के मुद्दों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, “संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं; केवल प्रशासन में धार्मिक आयाम हो सकते हैं।”

श्री सिब्बल ने तर्क देते हुए कहा कि धारा 9 कथित रूप से मुस्लिम सदस्यता को अनुपातहीन रूप से प्रतिबंधित करती है।

धारा 14 को नामांकन के माध्यम से वक्फ बोर्डों के पूर्ण अधिग्रहण की अनुमति देने के रूप में देखा जाता है।

धारा 36 औपचारिक पंजीकरण के बिना उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अनुमति देने का बचाव किया गया।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की, ‘हमें बताया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय भी वक्फ भूमि पर हो सकता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उपयोगकर्ता-आधारित वक्फ अमान्य है, लेकिन चिंताएँ वास्तविक हैं।’

श्री सिंघवी ने अयोध्या फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को ऐतिहासिक रूप से मान्यता दी गई थी, और सवाल किया कि क्या संसद अब धारा 2(आर)(आई) के तहत इसके आधारभूत आधार को हटा सकती है।

याचिका दाखिल करने वालों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज कुमार झा, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा,आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान, सपा सांसद ज़िया उर रहमान शामिल हैं।

इनके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, डीएमके पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वायएसआरसी पार्टी, समस्त केरल जमीयत उलेमा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया और एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स समेत कई संगठनों और लोगों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं।

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