मथुरा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को एक बार फिर खारिज कर दिया है। इस मामले में शाही ईदगाह पक्ष ने 16 अक्टूबर 2023 को दाखिल 18 वादों की एक साथ सुनवाई करने के 11 जनवरी 2024 के आदेश को वापस लेने की मांग की थी। रिकॉल अर्जी में कहा गया था कि सभी वादों में मांगी गई राहतें अलग-अलग हैं, इसलिए उन्हें एक साथ सुनना उचित नहीं है।
मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर बहस पूरी होने के बाद माननीय न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 23 अक्टूबर 2024 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया।
11 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले से संबंधित 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी। वहीं, हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और कोर्ट के आदेश का समर्थन किया।
हाई कोर्ट के इस फैसले से श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई एक साथ जारी रहेगी, और ट्रायल शुरू होने से पहले सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।