Friday, November 8, 2024

मेरठ में हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्ता को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना

मेरठ। थाना परतापुर पुलिस द्वारा आपरेशन कनविक्शन के तहत अभियुक्त सनी उर्फ सन्नी चौधरी पुत्र वेद सिह निवासी मुल्तान नगर शेखपुरा थाना टीपीनगर मेरठ के विरुद्व न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर धारा 302 भादवि के मुकदमे मे आजीवन कारावास व 50000/-रुपये तथा धारा 404 भादवि के मुकदमे मे 03 वर्ष कारावास व 10000 रुपये  के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

 

दिनांक 08/10/2017 को वादी भाई की हत्या उसके साथ काम करने वाले अभियुक्त सनी उर्फ सन्नी चौधरी पुत्र वेद सिह निवासी मुल्तान नगर शेखपुरा थाना टीपीनगर मेरठ के द्वारा सिर मे लोहे की छड मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी। हत्या करके घटनास्थल से मृतक की मोटरसाईकिल को भी ले गया था, जिस सम्बन्ध मे वादी मुकदमा महेश उपरोक्त द्वारा थाना परतापुर पर मु0अ0सं0 681/17 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था । जिसमे थाना परतापुर पुलिस के द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित करते हुये आरोप पत्र मा0न्यायालय प्रेषित किया गया था।  अभियोग उपरोक्त मा0 न्यायालय द्वारा विचारण करने पर थाना पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियो के विरुद्व कठोर कार्यवाही तथा दोषियो को आपरेशन कनविक्शन के तहत उचित सजा दिलाये जाने के क्रम में मा0न्यायालय में प्रभावी व समयबद्व पैरवी की गयी ।

 

 

थाना पुलिस द्वारा मा0न्यायालय में की गयी प्रभावी व समयबद्व पैरवी के आधार पर मा0न्यायालय एडीजे 20 जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्त सनी उर्फ सन्नी चौधरी पुत्र वेद सिह निवासी मुल्तान नगर शेखपुरा थाना टीपीनगर मेरठ को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास व 50000/-रुपये तथा धारा 404 भादवि के मुकदमे मे 03 वर्ष कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को सजा दिलाये जाने पर पीडित पक्ष द्वारा थाना परतापुर पुलिस का आभार प्रकट किया गया है।

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