Sunday, September 8, 2024

गाजियाबाद न्यायालय में 26 जुलाई तक वादी ने नहीं रखा पक्ष तो सरकार के पक्ष में जारी होगा आदेश

गाजियाबाद। अपर कलेक्टर(प्रशासन)गाजियाबाद द्वारा पत्रांक संख्या 1774 जारी कराते हुए अवगत कराया है कि वाद न्यायालय हाजा में न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या 370/2015 सरकार बनाम कान्ता देवी, अन्तर्गत धारा-157क/166/167 जविअ, ग्राम इलायचीपुर, परगना व तहसील लोनी, जिला-गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक सात सितंबर 2016 के विरूद्ध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापना प्रार्थना एक अगस्त 2018 के आधार पर विचाराधीन है।

 

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वाद में मूल वाद के निम्नलिखित संबंधित पक्षों, जो बालू पुत्र खचेडू निवासी ग्राम जगतपुर दिल्ली। काश्तकार/निवासी-ग्राम इलायचीपुर, परगना व तहसील-लोनी, जिला-गाजियाबाद, और कान्ता पत्नी रिछपाल सिहं, काश्तकार/निवासी ग्राम इलायचीपुर, परगना व तहसील-लोनी,जिला-गाजियाबाद हैं। इनका पता हाल निवासी-1/4958, गली नं0-5, बलवीर नगर, शाहदरा दिल्ली हैं, को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है।

 

 

उपरोक्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि न्यायालय में विचाराधीन वाद उपरोक्त में यदि अपने पक्ष में कुछ कहना है तो उपरोक्त तिथि को न्यायालय कलेक्ट्रेट भवन गाजियाबाद स्थित कक्ष संख्या-202 में व्यक्तिगत उपस्थित होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में समझा जायेगा कि उक्त वाद में अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद वाद में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय/आदेश पारित किए जाएंगे।

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