Saturday, May 18, 2024

इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर अदियाला जेल में ही चलेगा मुकदमा

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कार्यवाहक संघीय कैबिनेट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और पूर्व विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जेल में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी। अब दोनों के खिलाफ सरकारी गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने के मामले (सिफर केस) में जेल में ही ट्रायल होगा। शाह कुरैशी पीटीआई के उपाध्यक्ष भी हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को कैबिनेट ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अदियाला जेल में ही पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री के मुकदमे के संबंध में कानून मंत्रालय के जेल में ही मुकदमा चलाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। प्रस्ताव में मंत्रालय ने लिखा था कि 29 अगस्त को जेल मुकदमे के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया गया था। इसका अनुरोध आंतरिक मंत्रालय और न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने किया था। सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पीटीआई अध्यक्ष के लिए जेल ट्रायल का अनुरोध किया गया था।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

खास बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल (मंगलवार) इस मसले पर सुनवाई करने वाला है। जेल मुकदमे के खिलाफ खान ने इंट्रा-कोर्ट अपील पर दायर की है। हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से भी पक्ष रखने को कहा है। इमरान और कुरैशी को विशेष अदालत इस केस में सजा सुना चुकी है। दोनों तब से अदियाला जेल में बंद हैं।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,188FansLike
5,319FollowersFollow
50,181SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय