मुजफ़्फरनगर। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2०23 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में समस्त राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों सदस्यों का विश्वास व सहयोग हमारे लिये अमूल्य है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन कराते हुये जनपद में शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों केा जानकारी देते हुये नाम निर्देशन के बारे में बताया गया।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 18 अपैल 2०23 पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी 2० अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, प्रतीक आवंटन 21 अप्रैल पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक, मतदान 4 मई को पूर्वान्ह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक तथा मतगणना 13 मई 2०23 को पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक सम्पन्न किया जायेगा।
आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया गया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहित का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत अधिनियम में तहत दण्डनीय अपराध मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार या राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गाे, दलो या व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के लिये किसी जातीय, सांप्रदायिकता और धार्मिक भावना का परोक्ष, अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा। पूजा स्थलों यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्याे हेतु नहीं किया जायेगा। सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना मतदाताओं को रिश्वत देना, डरा धमकाकर, आतंकित करके अपने पक्ष में मतदान के लिये प्रभावित करना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना आदि कार्य नहीं किया जायेगा। कही पर ऐसा पाये जाने पर आचार संहिता उल्लघन मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अन्य राजनीतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार अन्य कृत्य व प्रदर्शन/समर्थन किसी द्वारा नहीं किया जायेगा। राजनीतिक दल/उम्मीदवार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही किया जायेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग, झण्डा लगानेे जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और नहीं अपने चुनाव कार्यकर्ताओ को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग, किसी राजनीतिक दल/उम्मीदवार द्वारा नहीं किया जायेगा।
जनसभा रैली जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे। किसी अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं व जुलूसो आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिये किसी भी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/एजेंट द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा।
इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जनपद का निवासी नहीं है, तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जनपद को छोड़ देगा। सुरक्षा, प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नही करेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह ने यह भी बताया कि निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति रूपया दो लाख से अधिक लेकर नहीं चलेगा इसके ऊपर लेकर चलने पर सम्बन्धित को कारण/साक्ष्य देना पड़ेगा अन्यथा सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलो के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहें।