मुजफ्फरनगर। बिना नोटिस दिए पान का खोखा हटाने पहुंची सिखेड़ा पुलिस व प्रशासन की टीम पर छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए पीडि़त महिला ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ मंडी रुपाली राव ने शनिवार को साक्ष्य समेत बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। इस मामले की शिकायत करने को पीडि़त परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ भी जायेगा।
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बताया जा रहा है कि एक गरीब पनवाड़ी के पान के खोखे को हटवाने के लिए थानाध्यक्ष सिखेडा सहित अन्य पुलिसकर्मियों व नायब तहसीलदार जानसठ, आदेश कुमार हल्का लेखपाल सिखेडा के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के न्यायालय में एफआईआर दर्ज कराने की मांग हेतु गुहार लगाई गई है। आऱोप है कि बिना नोटिस दिये पान का खोखा हटाने की आड में महिला के साथ अश्लील हरकते करने का आरोप लगाते हुए थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने को न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
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पुलिस ने विगत चार अप्रैल को सार्वजनिक भूमि से पान का खोखा हटवा दिया था और उसके पति यूसूफ ने अपनी निजी भूमि पर खोखा रख लिया था, लेकिन इसके बावजूद सिखेड़ा पुलिस ने जानबूझकर उत्पीडऩ किया। पीडित युसूफ ने न्यायालय को उपस्थित होकर आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने उसकी पत्नी सायरा व लडकियों के साथ विगत 21 अप्रैल को छेडछाड करते हुए सार्वजनिक रूप से पत्नी व बच्चों को अपमानित किया।
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आरोप लगाते हुए पीडि़त ने बताया कि उसको भी पकडकर थाने ले गये थे और पत्नी व लडकियों ने उसका पान का खोखा हटाने के सम्बंध में कार्यवाही किये जाने का आदेश मांगने पर समस्त मुलजिमानों ने जबरदस्ती अपने पद एवं शक्ति का दुरूपयोग करते हुए गाली गलौज की और कोई आदेश भी नहीं दिखाया। उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के उपरांत भी कार्यवाही नहीं हुई, तो युसूफ न्यायालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई और मांग की कि थानाध्यक्ष सिखेडा को
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आदेशित किया जावे कि विनोद कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक, ब्रजेश कुमार नायब तहसीलदार जानसठ, आदेश कुमार लेखपाल, ललित मोहन राजस्व निरीक्षक तहसील जानसठ, वेदप्रकाश दरोगा, भुवनेश्वर शर्मा उपनिरीक्षक, सुमित कुमार कांस्टेबिल, नरेश कुमार कांस्टेबल, अवधेश कुमार कांस्टेबल सहित अज्ञात 10 पुलिसकर्मियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।
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उसने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दो बार प्रार्थना पत्र दिये थे, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद पीडित युसूफ को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पडा। न्यायालय में पीडित यूूसुफ की पैरवी सचिन धीमान एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा की जा रही है। इस मामले में सीओ मंडी रुपाली राव के समक्ष शनिवार को पीडित यूसूफ व उसकी पत्नी अपने अधिवक्ता सचिन धीमान के साथ जाकर बयान में दर्ज करायेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जाएंगे और उनसे मिलकर न्याय की भी गुहार लगायेंगे।