सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 पिंकू कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश सहल ने बताया की जैनब की शादी साल 2012 में आली मेहंदी सराय मोहल्ला निवासी उस्मान के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए मारपीट करते थे। इससे तंग आकर चार सितंबर 2017 को पति उस्मान, जेठ इरफान, ननंद रुखसाना, अफसाना और नईमा पर आरोप लगा था कि उन्होंने जैनब को जहरीला पदार्थ खिलाया है। जिससे जैनब की मौत हो गई।
मंडी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद उस्मान और इरफान के लिए खिलाफ दहेज हत्या और घरेलू हिंसा आदि की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोषी पति उस्मान को सजा सुनाई, जबकि आरोपी इरफान को बरी कर दिया गया।