सहारनपुर। एडीजे महेश कुमार ने डकैती के एक दोषी साजमी को चार साल जेल की सजा सुनाई और 65 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया। सरकारी वकील विक्रम सिंह वर्मा ने बताया कि 25 जुलाई 2020 को सजा पाए इस साजमी ने अपने साथियों के साथ थाना जनकपुरी क्षेत्र में जनता रोड़ स्थित धागा फैक्टरी में डकैती डाली थी।
एडीजे ने मामले की सुनवाई कर लुधियाना, पंजाब निवासी साजमी को डकैती और जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई और उसके साथियों का मामला अदालत में अभी विचाराधीन है।