सहारनपुर। एडीजे कक्ष संख्या-एक की अदालत ने हत्या के एक मामले में मृतक के दो दोस्तों मयंक वर्मा और अनुराग गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सोनवीर सिंह ने आज बताया कि 12 अप्रैल 2022 को जिला अस्पताल परिसर में रहने वाले विमल पंत ने थाना जनकपुरी में अपने बेटे के हिमांशु पंत की हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में हिमांशु के दो दोस्तों अनुराग गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता और मयंक वर्मा पुत्र संजय वर्मा को नामजद किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मृतक हिमांशु पंत जिला अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। उसने अपने दोनों दोस्तों मयंक और अनुराग को कुछ रूपए उधार दिए थे।
उधार दिए रूपए को वापस मांगने पर हुए विवाद में सजा पाए सजा पाए उसके दोनों दोस्तों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। एडीजे कोर्ट कक्ष संख्या-एक ने साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अनुराग और मयंक को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 65 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया।