Sunday, December 22, 2024

मुज़फ्फरनगर में मिलावटी शराब के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई दो वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया

मुजफ्फरनगर। मिलावटी शराब के मुकदमे के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमो में अभियुक्त को दो वर्ष की सजा व पांच हजार रूपए जुर्माना लगाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि यह प्रकरण थाना सिविल लाइंस का है,  विगत 6 सितंबर 2019 को एसआई राधेश्याम यादव थाना चौकी प्रभारी सुजडू थाना सिविल लाइन पर चौकी प्रभारी तैनात थे, इस दिन एसआई राधेश्याम थाना हाजा से समय 15.45 बजे रवाना होकर शांति व्यवस्था तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त तथा चेकिंग शांति व्यवस्था तथा व्यक्ति अपनी चौकी क्षेत्र में मामूर थे, मुखबिर की सूचना पर यह लोग नवयुग मार्केट पहुंचे, जहां पश्चिम से तीसरे दुकान पर ऊपरी मंजिल पर जाकर देखा, तो दुकान में बैठकर पांच व्यक्ति मिलावटी शराब बनाकर खाली पव्वो में भर रहे थे, जिन्हें देखकर सभी पुलिस वालों ने उन्हें को भागने का मौका दिये बिना पकड़ लिया।

पकड़े गए लोगों का नाम और पता पूछा तथा तलाशी ली गई, तो एक ने अपना नाम इमरान पुत्र शफीक, दूसरे ने अपना नाम शहजाद पुत्र हाजी यूसुफ तीसरे ने अपना नाम तालिब पुत्र जब्बार, चौथे ने अपना नाम बारु उर्फ मोहम्मद फारूक पुत्र नसीम तथा पांचवे ने नौशाद पुत्र हनीफ बताया, जिनकी तलाशी लेने पर भारी मात्रा में यूरिया मिला तथा  498 पव्वे तैयार मिलावटी शराब तथा प्लास्टिक केन में 5०-5० लीटर की स्पीड भरी हुई बरामद हुई।

नौशाद पुत्र हनीफ निवासी लदा वाला गली नंबर-3 थाना कोतवाली का एक संगठित गिरोह था, जिसका मुखिया स्वयं नौशाद है, इसके गैंग के अन्य सदस्य बारु उर्फ मोहम्मद फारूक पुत्र नसीम तालिब पुत्र जब्बार, इमरान पुत्र शरीफ तथा मोहम्मद शहजाद पुत्र हाजी यूसुफ थे, इनका एक संगठित गिरोह था, यह लोग क्षेत्र में यूरिया से तैयार मिलावटी शराब तैयार विक्रय कर आर्थिक व भौतिक लाभ लेने जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे, इनका जनता में इतना भय और आतंक था जनता का कोई व्यक्ति इनके भय के कारण इनके खिलाफ मुकदमा लिखाने या गवाही देने को तैयार नहीं होता था,

इनके इन्हीं कृत्यो के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष  थाना सिविल लाइंस समयपाल अत्री ने मुलजिमान के विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अनिल कुमार कप्परवान  द्वारा की गई थी। आज विद्वान न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट  काशिफ शेख द्वारा अभियुक्त इमरान पुत्र शरीफ निवासी कुंगरपट्टी सुजडु को दो वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया शेष अभियुक्तों की पत्रावली पृथक होकर न्यायालय ने विचाराधीन है। मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक  दिनेश सिंह पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने की।

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