सहारनपुर। हलगोवा गांव में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति, सास और ससुर को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 28 नवंबर 2021 को सोनू कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी हलगोवा ने तहरीर दी थी कि उनकी बहन मेनका को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान किया।
उसके बाद उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने थाना तीतरों में मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में मामला विचाराधीन था। अपर एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-चार ने दहेज हत्या के दोषी रोहित पुत्र मुकेश, मुकेश पुत्र अन्नू और सुनीता उर्फ संतों पत्नी मुकेश को सजा सुनाई है।