सहारनपुर। एडीजे कक्ष संख्या-14 की कोर्ट ने एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो युवकों अहतेशाम पुत्र फैजान और जावेद पुत्र इस्लाम निवासी गांव घोघरेकी थाना कोतवाली देहात को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 50-50 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक एक नाबालिक युवती को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को दोषी ठहराया है और दोनों को पोक्सो एक्ट, सामूहिक दुष्कर्म के अपहरण में 20-20 साल की कारावास की सजा सुनाई है तथा 50-50 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
सरकारी वकील शहजाद खान ने बताया कि 25 अक्टूबर 2020 को देहात कोतवाली में पीड़ित किशोरी के पिता की ओर से सजा पाए दोनों युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।