प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया से राजनीतिज्ञ बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25 हजार रूपए का इनाम घाेषित किया है।
धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दोनो गनर की 24 फरवरी को हुई हत्या में मृतक की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे, अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ असरफ, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद को नामजद और नौ अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था। उमेश पाल की हत्या के बाद से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है।
उन्होंने बताया कि हत्याकांड के पांच आरोपियों अतीक के पुत्र असद, गुडूड मुस्लिम, गुलाम, साबिर और अरमान पर पर इनाम की राशि पहले ही बढ़ा कर ढाई-ढाई लाख रूपए की जा चुकी है जबकि शाइस्ता के साथ शूटर साबिर का वीडियो सामने आने पर प्रयागराज पुलिस ने शनिवार को उस पर 25 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है।
मौर्य बताया कि अतीक के पांच बेटों में बड़ा बेटा उमर और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद जेल में बंद है। तीसरा बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में फरार है।
गौरतलब है कि शाइस्ता ने अपने दोनों नाबालिग बेटे एहजम अहमद और अबान अहमद को पुलिस पर गायब करने का आरोप लगाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के यहां मुकदमा दायर किया है। शाइस्ता ने अपने दोनों नाबालिग बेटों को हाजिर करने की अदालत से मांग किया है।
न्यायालय ने थाना प्रभारी धूमनगंज और बाल संरक्षण अधिकारी से 10 मार्च को रिपोर्ट तलब किया था। थाना प्रभारी की ओर से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई, जबकि बाल संरक्षण अधिकारी की ओर से रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि सीजेएम दिनेश गौतम की अदालत खाली रहने पर मामले की सुनवाई प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। उन्होंने बताया कि अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यह बताया जाए कि बच्चों को किस बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। अदालत ने बाल संरक्षण अधिकारी को 13 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।