Monday, April 28, 2025

“शामली में आगामी त्यौहारों और परीक्षाओं के मद्देनज़र जारी की गई कड़ी निषेधाज्ञा, शांति और सद्भाव बनाए रखने की पहल”

शामली। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 7 जून को ईद-उल-अजहा के पर्व के आयोजन के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व धार्मिक उन्माद और अफवाहें फैलाकर जनसाधारण को गुमराह करने और सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इन सभी संभावनाओं के मद्देनज़र, शामली के जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.)-2023 की धारा-163 के अंतर्गत निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की है।

बागपत की पूर्वी यमुना नहर में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, चालक घायल

[irp cats=”24”]
  1. सार्वजनिक/निजी स्थानों पर कार्यक्रमों की रोक: किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे किसी जाति, पंथ, धर्म या संगठन के अनुयायियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक उन्माद उत्पन्न हो।

  2. सोशल मीडिया पर अपील और बयानबाजी पर रोक: किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सोशल मीडिया पर किसी धर्म, पंथ या महापुरुषों का अनादर नहीं किया जाएगा। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी देवी-देवताओं की मूर्ति स्थायी या अस्थायी रूप से स्थापित नहीं की जाएगी।

  3. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग: बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

  4. धार्मिक उन्माद या विवादित भाषण पर रोक: कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने या साम्प्रदायिक उन्माद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपील, कूच, घेराव या आह्वान नहीं करेगा।

  5. धार्मिक स्थल पर उकसाने वाली गतिविधियों पर रोक: किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग उत्तेजक भाषण देने या भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

  6. आतिशबाजी का प्रयोग: प्रतिबंधित आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

  7. धार्मिक स्थल पर भीड़ इकट्ठा करने पर रोक: किसी भी सार्वजनिक स्थान या मार्गों पर बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी।

  8. नकल, शस्त्र और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक: परीक्षा केंद्रों के आस-पास शस्त्र, नकल सामग्री, या किसी भी प्रकार की अवैध वस्तु का प्रवेश वर्जित रहेगा।

  9. परीक्षा केंद्रों के आस-पास नियमों का उल्लंघन नहीं होगा: परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के कोई भी सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अंदर या आसपास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लाएगा।

  10. सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था पर रोक: बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर तंबू, कनात, या अन्य कोई संरचना नहीं बनाई जाएगी, जिससे यातायात में रुकावट आए।

  11. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग समय सीमा के भीतर: रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र या डी.जे. का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

  12. चाईनीज मांझे का प्रयोग और विक्रय पर रोक: किसी भी प्रकार का चाईनीज मांझा विक्रय या प्रयोग नहीं किया जाएगा।

  13. सार्वजनिक स्थलों पर नियमों का उल्लंघन: कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के जुलूस, धरना या अन्य सभा आयोजित नहीं करेगा।

यह आदेश जनपद शामली की सीमा के अंतर्गत लागू होगा और 25 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे निरस्त नहीं किया जाता। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

मुज़फ्फरनगर की छपार पुलिस ने रामपुर तिराहे से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार

इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया है और इसका प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय