Thursday, November 21, 2024

‘प्‍यार था, हवस नहीं’ : बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से यौनाचार के आरोपी को जमानत दी

नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनके बीच यौन संबंध ‘प्यार के कारण था, न कि आकर्षण और वासना के कारण।

अमरावती के रहने वाले आरोपी पर तीन साल पहले नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उसे जेल में डाल दिया गया था। अदालत ने कहा कि वह बिना किसी यौन उत्पीड़न की शिकायत के कई जगहों पर उस व्यक्ति के साथ रही।

न्यायमूर्ति उर्मीला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की ने अधिकारी को अपना बयान दिया था, जिससे पता चलता है कि लड़की 23 अगस्त 2020 को किताब खरीदने के बहाने घर से निकली थी और स्वेच्छा से आरोपी के साथ रही। उसके प्रति अपने प्यार को भी स्वीकार किया था।

अदालत की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति जोशी-फाल्के ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वह आरोपी याचिकाकर्ता के साथ थी और दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो दोनों के बीच आकर्षण के कारण है, और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया।

अमरावती के अंजनगांव थाने की पुलिस ने आरोपी को 30 अगस्त 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप पत्र 26 अक्टूबर 2020 को दायर किया गया था, लेकिन मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई।

बाद में उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने यह कहने के बाद मंजूर कर लिया कि से सलाखों के पीछे रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

शिकायत नाबालिग लड़की के पिता द्वारा दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि उसके लापता होने के बाद उन्होंने उसका पता लगाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने अंजनगांव पुलिस से संपर्क किया, जिसने बेंगलुरु में आरोपी के साथ उसका पता लगाया और उसे पकड़ लिया था।

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