Saturday, April 26, 2025

कैराना में महिला के हत्यारोपी हरिबाबा की जमानत अर्जी खारिज

कैराना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला की हत्या के आरोप में जेल में बंद मंदिर के पुजारी ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है।
विगत वर्ष जनवरी माह में थाना आदर्शमण्डी क्षेत्र के मोहल्ला रेलपार निवासी राजकुमारी का शव गांव सिंभालका के जंगल से बरामद हुआ था। मामले में मृतका के पुत्र गोपाल की ओर से कोतवाली शामली पर ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा, सुंदर व नत्थुदास के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया था।
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, तभी से ही तीनों जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है। इनमें से ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसका सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने पुरजोर विरोध किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों प्रार्थना-पत्र के अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात सोमवार को जेल में निरुद्ध हत्यारोपी ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय