Wednesday, January 22, 2025

नौकरी के बदले जमीन घोटाला : सीबीआई ने कोर्ट में कहा, लालू के खिलाफ गृह मंत्रालय से मिल गई है मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कथित नौकरी के बदले जमीन मामले में नए आरोप पत्र में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता लालू प्रसाद के खिलाफ गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।

लेकिन जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को सूचित किया कि तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। 8 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा था कि “आरोपी लालू प्रसाद यादव, महीप कपूर, मनोज पांडे और डॉ. पी.एल. बनकर” के संबंध में अभी  मंजूरी नहीं मिली है।

जुलाई में, अदालत ने यादव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को समय दिया था। गोयल ने जांच एजेंसी को समय दिया था, क्योंकि उसने इस आशय की प्रार्थना की थी। मंगलवार को सीबीआई ने कहा कि शेष मंजूरी एक सप्ताह के भीतर मिलने की उम्मीद है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुलाई में कहा था कि उसने लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती  की 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जुड़ी कंपनियों को जब्त कर लिया है।

सीबीआई ने 3 जुलाई को लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डी.पी. सिंह के माध्यम से अदालत को अवगत कराया था कि पहले से ही आरोप पत्र दायर होने के बावजूद मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है, क्योंकि कथित कृत्य एक अलग कार्यप्रणाली के साथ किया गया है। अदालत को यह भी बताया गया कि लालू और तीन अन्य के खिलाफ मंजूरी का इंतजार है।

सीबीआई अधिकारी ने कहा था पहले कहा, “2004-2009 की अवधि के दौरान यादव ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह ‘डी’ पदों पर स्थानापन्न नियुक्तियों के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।”  पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से अपनी जमीन यादव के परिवार के सदस्यों और यादव और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दी और उपहार में दे दी।

“जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी, फिर भी नियुक्त व्यक्ति, जो पटना के निवासी थे, को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।

सीबीआई ने कहा था, “इस कार्यप्रणाली को जारी रखते हुए विक्री व उपहार के माध्‍यम से हासिल किया और अधिकांश भूमि हस्तांतरण में विक्रेता को नकद में भुगतान दिखाया गया था। ”

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,735FansLike
5,484FollowersFollow
140,071SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय

error: Content is protected !!