गाजियाबाद। सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विवादित धार्मिक बयान देने एवं टिप्पणी करने देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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इस संबंध में जिला प्रशासन गाजियाबाद ने उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-315 रिट/छः-पु०-3-24-1861588 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित सिविल मिस० रिट पिटीशन (पी०आई०एल०) (नोटिस) संख्या-ए2024015579/2024, मौहम्मद युसुफ पुत्र मौहम्मद ऊमर अंसारी व अन्य बनाम उप्र राज्य व अन्य में उ०प्र० राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी / बहस न्याय प्रक्रिया में है।
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इससे सम्बंधित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि ”किसी भी व्यक्ति/प्राणी द्वारा सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विवादित धार्मिक बयान देने से रोकने एवं विवादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किये जाने की अपेक्षा की गयी है।” अत: शासन द्वारा आग्रह किया गया है कि किसी भी प्रकार से विवादित धार्मिक बयान एवं विवादित टिप्पणी करने से बचें या ना करें।