मुजफ्फरनगर। गत 30 दिसम्बर 2020 को थाना नई मंडी इलाके में घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार के बाद हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी गोविंद को उम्रकैद व 18 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत 2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम ने पैरावी की।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार घटना के बारे में अज्ञात में मामला दर्ज हुआ था, बाद में आरोपी का नाम प्रकाश में आया था, पुलिस ने बलात्कार हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही की थी।