नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपितों दलेलगढ़ गांव के रहने वाले जीते गुर्जर व गिरधरपुर के लीलू उर्फ लीले गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर नौ हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भूगतना होगा। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ज्योत्सना सिंह की अदालत में हुई।
जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक श्याम सिंह चौधरी ने बताया कि 12 अप्रैल 2013 को दनकौर में किसान भरती सिंह जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भरती को जीते व लीलू हत्या से पूर्व उसको अपने साथ घर से बुलाकर ले गए थे।
घटना वाले दिन देर शाम किसान का शव दनकौर के बिलासपुर में खेत में मिला था जांच में पता चला कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। मृतक के परिवारजनों की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इस घटना को अंजाम देने के आरोप में जीते व लीलू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान 13 गवाह पेश हुए।
कोर्ट में गवाही के दौरान गवाहों ने बताया कि लीलू पूर्व में किसान के भाई की पत्नी को भगा कर ले गया था। कुछ दिन बाद महिला खुद से वापस घर आ गई थी। इस बात को लेकर दोषी किसान से रंजिश मानते थे। इसी रंजिश में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषी जीतू व लीलू को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।