देवबंद (सहारनपुर)। फुलास अकबरपुर गांव में वर्ष 2018 में मकान में गेट खोलने के विवाद में हुई व्यक्ति की हत्या के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि फुलास अकबरपुर में 24 जून 2018 को अभियुक्त साजिद अपने मकान में गेट खोल रहा था। वहां रास्ते में पड़े मलबा को हटाने को लेकर साजिद की गांव के ही मो. आकिल पुत्र नाजिर हसन से कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद साजिद व अन्य अभियुक्तों ने तमंचों के साथ मो. आकिल के घर में घुसकर हमला कर दिया था।
इस दौरान हुई फायरिंग में मो. आकिल के पुत्र हसीन के सिर में गोली लगने से मेरठ अस्पताल में उपचार दौरान मौत हो गई थी। मो. आकिल ने देवबंद कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्त साजिद, अब्दुल रऊफ व साबिर पुत्रगण आबुल, गुलफाम पुत्र अब्दुल हमीद व शादाब पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी फुलास अकबरपुर के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। न्यायाधीश निधि ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सभी पांचों अभियुक्तों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।