मुजफ्फरनगर। गात 24 दिसम्बर 2015 को शामली के थाना आदर्श मंडी के ग्राम कैसर वा खुरद में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला साक्षी पत्नी रोहन की चाकू घोंप कर हत्या के मामले में आरोपी पति रोहन को उम्रकैद व 40 हजार रुपये का जुर्माना दिया गया है। जब की आरोपी ससुर तेज वीर सास उर्मिला को सबूत के अभाव मे बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी वीरेंद्र नागर ने pairavi की अभियोजन के अनुसार मरने वालीं महिला साक्षी के भाई ने मामला दर्ज कराते हुए पति रोहन ससुर तेज वीर सास उर्मिला को आरोपी बनाया था और कहा कि उसकी बहन की शादी गात 17 फरवरी 2011 को हुई थी।