सहारनपुर। जिला जज बबिता कुमारी ने मांगेराम की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सुमन को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रूपए का अर्थ दंड लगाया है। सरकारी वकील राजबीर सिंह ने बताया कि जिला जज बबिता रानी ने इस मामले में साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया है।
अधिवक्ता राजबीर सिंह के मुताबिक 11 अक्टूबर 2017 को गंगोह थाने के गांव रणधेड़ी निवासी कंवरपाल सिंह ने गंगोह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई मांगेराम की पत्नी सुमन ने अपने प्रेमी अनिल कुमार के साथ मिलकर हत्या कर दी है।
हत्या का कारण सुमन के अनिल से अवैध संबंध होना बताया गया था। सुमन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अवैध संबंधों में बाधा बने अपने पति मांगेराम का मुंह दबाकर उसकी जान ले ली थी। बरी किया गया आरोपी अनिल कुमार गांव रणधेड़ी का ही रहने वाला है।