Sunday, May 11, 2025

मेरठ एडीजे-3 कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्यारोपी को 20 हजार जुर्माना समेत उम्रकैद

मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस व अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्यारोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 19 मई 2000 को मुकदमा वादी कृपाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी रुहासा थाना दौराला मेरठ द्वारा थाना फलावदा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी

 

 

। जिसमें वादी के लड़के नवीन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आरोपी राजकुमार पुत्र बैनी निवासी आँखेपुर थाना इंचौली जनपद मेरठ को दिनांक 22 अप्रैल 2001 को कोर्ट से फरार अपराधी घोषित कराते हुए 14 मई 2002 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उसको कोर्ट के समक्ष पेशकर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया। आरोपी राजकुमार उपरोक्त के विरुद्ध संपूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए पर्याप्त सबूत के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

 

 

कोर्ट पैरोकार थाना फलावदा द्वारा कोर्ट में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं साक्षियों का साक्ष्य एकत्र कराकर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई। जिसके परिणामस्वरुप आज कोर्ट एडीजे–03 जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र बैनी निवासी आँखेपुर थाना इंचौली जनपद मेरठ को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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