नोएडा। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट धारा 14 (1) के तहत कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना और राजकुमार नागर की 120 करोड़ 55 लाख 80 हजार 743 के चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ थाना बीटा- दो में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इसके गैंग के कुछ लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि रवि काना अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि रवि काना और उसके साथी राजकुमार नागर ने अपराध के रास्ते अर्जित की गई सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी विभिन्न कंपनियां, वाहन तथा विभिन्न जगहों पर स्थित प्लाटों को धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि विभिन्न बैंकों में उसकी लाखों रुपए की रकम है। उसे भी जप्त किया जाएगा। मीडिया प्रभारी ने बताया कि दोनो माफियाओ की करीब 120 करोड़ 55 लाख 80 हजार 743 रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।