मुजफ्फरनगर। लगभग छह वर्ष पूर्व चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होने के पश्चात आज राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए, जहां पर सुनवाई के दौरान पुख्ता सबूत न होने पर एमपीएमएलए कोर्ट के जज मयंक जायसवाल ने मुकदमा खारिज कर दिया, जिससे कपिल देव के समर्थकों में खुशी की लहर दौड गई।
उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल आज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए । आचार संहिता उल्लंघन के मामले को कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
उनके अधिवक्ता शिवराज त्यागी ने बताया कि विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल आज पेश हुए। 2017 में चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 188, 171 एच और धारा 125 के तहत दर्ज हुए एक मुकदमे के मामले में सुनवाई के दौरान पेश हुए थे।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुकदमे को खारिज कर दिया है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि कोर्ट ने सम्मानजनक फैसला किया है। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में हम पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए थे।