मुजफ्फरनगर। जनपद में 11 वर्ष पहले 3० अगस्त 2०13 को शहीद चौक पर एक सभा का आयोजन कर भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, पूर्व विधायक नूरसलीम राणा समेत 8 दंगा आरोपियों ने कोर्ट में सरेन्डर कर दिया है।
इन सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को गैरजमानती वारंट जारी किये थे। सभी आरोपियों की ओर से कोर्ट में सरेंडर प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेन्द्र सिंह फौजदार के आदेश पर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। उल्लेखनीय है कि जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2०13 को शाहनवाज की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने ममेरे भाईयों सचिन व गौरव की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
तीन हत्याओं से जिले में साम्प्रदायिक तनाव बन गया था। इसके अगले दिन 28 अगस्त को सचिन व गौरव की अंत्येष्टि से वापस लौटते हुए कुछ लोगों ने गांव कवाल में मुस्लिम समाज के लोगों के घरों में तोडफ़ोड़ कर दी थी। इस घटना में माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया था। कवाल में 27 व 28 अगस्त की चुनाव के बाद शहीद चौक पर 3० अगस्त 2०13 को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों की एक सभा का आयोजन किया गया था। 3० अगस्त को शहीद चौक पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम नेताओं ने वहां मौजूद लोगों को सम्बोधित किया था। तत्कालीन डीएम-एसएसपी भी मंच पर पहुंचे थे, जिन्हें एक ज्ञापन देकर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की गई थी।
इस मामले में शहर कोतवाली में पुलिस ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्ज्मां, तत्कालीन बसपा सासंद कादिर राणा, तत्कालीन बसपा विधायक नूरसलीम राणा व मौलाना जमील अहमद कासमी, कांग्रेस नेता सलमान सईद, पूर्व सभासद असद जमां एडवोकेट, सुल्तान मुशीर एडवोकेट, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी, मुशर्रफ कुरैशी सहित 7०० अज्ञात लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण समेत अनेक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आज इसी मामले में 8 दंगा आरोपियों ने कोर्ट में सरेन्डर किया है।