Saturday, March 1, 2025

गौतमबुद्व नगर में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, जनपद न्यायाधीश ने की तैयारियों की समीक्षा

नोएडा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में आगामी 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य शनिवार को जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुज़फ्फरनगर में गन्ने से भरे ट्रैक्टर-ट्राले की टक्कर से बीएसएफ जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

 

 

 

गौतमबुद्व नगर के जनपद न्यायालय के सभा कक्ष में जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी संबंधित मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक झगड़े, दाखिल खारिज भूमि के पट्टे, बेगार श्रम संबंधित मामले, शमनीय प्रकृति के फौजदारी मामले, बैंक ऋण संबंधित मामले, राजस्व संबंधित मामले, वन भूमि संबंधित मामले, भूमि अर्जन से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा संबंधित दावे तथा अन्य मामलों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति व आपसी समझौते के माध्यम से किया जायेगा। इन मामलों के निस्तारण के लिए पक्षकार संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं या राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला न्यायालय एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर के टोल फ्री नंबर 0120-2970040 या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली का टोल फ्री नंबर 15100 या उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के टोल फ्री नंबर 18004190234 पर संपर्क किया जा सकता है।

मुज़फ्फरनगर की कचहरी में वकील के साथ मार पिटाई, पत्नी के साथ चल रहा था आरोपी का मुकदमा

 

 

जनपद न्यायाधीश ने बैठक में लोक अदालत के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्ता पर होने वाला खर्च नहीं लगता, न्यायालय शुल्क नहीं लगता, पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा आपसी सहमति और सुलह से हो जाता है, मुआवजा व हर्जाना आदेश के बाद जल्द मिल जाता है, यहां तक की पुराने मुकदमें में लगा न्यायालय शुल्क वापस मिल जाता है, किसी भी पक्षकार को दंडित नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को न्याय आसानी से मिल जाता है तथा लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती।

 

मुज़फ्फरनगर में मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर समेत पांच गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, दो के पैर में लगी लगी

 

बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश ने डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे से कहा कि राजस्व विभाग तथा अन्य अधीनस्थ समस्त विभागों के अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के उद्देश्य से अभी से तैयारी सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार उन्होंने शिक्षा विभाग, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग, स्टांप विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला पूर्ति विभाग, नगर पंचायत, प्रोबेशन विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी इसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे ने जनपद न्यायाधीश को आश्वस्त करते हुए कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आपके द्वारा आज जो मार्ग निर्देशन किया गया है उसका संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से पालन  कराते हुए जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाएगा।

मुज़फ्फरनगर में अंग्रेजी शराब के ठेके से लाखों रूपये की शराब चोरी, 25 हज़ार की नकदी भी ले गए

 

 

बैठक के दौरान अपर जिला जज त्वरित न्यायालय-नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रणविजय प्रताप सिंह, अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक) विधिक सेवा प्राधिकरण ऋचा उपाध्याय, प्रभागीय वन अधिकारी पीके श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार, जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
143,143SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय