नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर में आगामी 14 दिसंबर को मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
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अपर जिला जज / सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋचा उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में आगामी 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामलें, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि के लिए इच्छुक हो वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जायेंगे।
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उन्होंने बताया कि लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत के डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह फैसले बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है।