शामली। जनपद शामली में आगामी 10 मई 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने समस्त पीठासीन अधिकारियों, विभागाध्यक्षों तथा न्यायालयों और विभागों से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए और संबंधित विभाग अपने-अपने न्यायालयों से संबंधित उपयुक्त वादों को चिन्हित करें। इनमें शमनीय अपराध (Petty Offences), दीवानी वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट के वाद, आर्बिट्रेशन से जुड़े मामले, चालानी वाद, राजस्व एवं बैंक से संबंधित वाद शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दिनांक 10 मई 2025 को इन चिन्हित वादों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, वरासत, नामांतरण आदि से संबंधित राजस्व वादों में त्वरित कार्रवाई कर अधिक से अधिक मामलों को नियत किया जाए और समन/नोटिस तामील कराए जाएं।
लोक अदालत में निस्तारित किए गए सभी वादों का विवरण उनकी प्रकृति के अनुसार तैयार कर 10 मई 2025 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय की ईमेल आईडी rashamli64@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।