नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते समय 10 हजार रुपये से अधिक की नकदी के लेनदेन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिका वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि एयर टिकट, रेल टिकट, बिजली बिल, गैस बिल, नगरपालिका और दूसरी तरह के बिल जमा करते समय भी 10 हजार रुपये से ऊपर के नकदी के लेनदेन पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के कदम उठाने से भ्रष्टाचार, कालाधन, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति के संग्रह पर लगाम लगेगी।
याचिका में कहा गया है कि कालाधन और बेनामी लेनदेन का बराबरी, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, व्यक्तिगत गरिमा, देश की एकता और अखंडता और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर गहरा असर पड़ता है। याचिका में मांग की गई है कि सौ रुपये से ज्यादा के नोट को बंद कर दिया जाए और 50 हजार रुपये से ज्यादा की संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक किया जाए।