मेरठ। मेरठ की एक अदालत ने हत्या के मामले में दो भाइयों में से एक भाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार न्यायालय ए/सी मैन कोर्ट मेरठ ने राहुल पुत्र विनोद निवासी ग्राम भामौरी थाना सरधना को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के भाई मनोज को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।
जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 14 सितंबर 2023 को रास्ते को लेकर विवााद के बाद आरोपियों की एलएलबी के छात्र मोहित से कहासुनी हुई थी। इसके बाद दो सगे भाइयों ने मोहित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में वादी अनिल पुत्र विजयपाल ग्राम भामोरी थाना सरधना मेरठ की तहरीर के आधार पर थाना सरधना पर राहुल और मनोज पुत्र विनोद निवासी ग्राम भामौरी थाना सरधना के खिलाफ धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत हुआ था। विवेचना के बाद 3 नवंबर 2053 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
इस मामले को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में थाना सरधना जनपद मेरठ द्वारा न्यायलय में प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप आज मुकदमा अभियुक्त राहुल पुत्र विनोद निवासी ग्राम भामौरी थाना सरधना मेरठ को न्यायालय ए/सी मैन कोर्ट मेरठ द्वारा आजीवन कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व अभियुक्त मनोज उपरोक्त को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।