मुज़फ्फरनगर। गत 20 मई 2015 को थाना सिविल लाइन के आर्य समाज रोड पर घर के बराबर खाली पलट में जरनेटर का सामान चोरी करते पकड़े जाने पर मकान मालिक महिला पर छुरी से जानलेवा हमला कर घायल करने के मामले में एचआईवी बीमारी से ग्रस्त 50 वर्षीय आरोपी जयकुमार ( परिवर्तित नाम ) को एक वर्ष की सज़ा सुनाई गई है ।
आरोपी अविवाहित व एचआईवी, टीबी बीमारी से ग्रस्त होने पर उसे एक वर्ष के प्रोबेशन पर रिहा किए जाने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई एडीजे 5 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने पैरवी की।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार थाना सिविल लाइन के आर्य समाज रोड पर स्थित एक मकान के बराबर खाली प्लाट में जरनेटर का सामान खोलकर चोरी करते मौके पर पकड़े जाने पर मकान मालकिन महिला पर छुरी से हमला कर घायल करने व शोर होने पर घायल महिला के दो बेटों ने दो आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया था। बतादें मामले में दो आरोपी गिरफ्तार हुए थे। दूसरे आरोपी ने गत 2017 को ही जुर्म इकबाल कर लिया था।