Saturday, May 3, 2025

मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स कारोबारियों के लिए ODOP योजना के तहत ऑनलाइन ऋण आवेदन शुरू

मेरठ। मेरठ हेतु चिन्हित स्पोर्टस गुड्स उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति ऋण हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।

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उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र दीपेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित उत्पादों के समग्र विकास हेतु वित्तपोषण में सहायता प्रदान करने उद्देश्य से ओडीओपी उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को नियत सिद्धान्तों के अधीन वित्त पोषण किये जाने का प्राविधान है।

 

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योजनान्तर्गत रू0 25 लाख तक 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख, रु० 25,00,001 लाख से 50 लाख तक 20 प्रतिशत न्यूनतम रु० 6.25 लाख, रुपये 50,00,001 लाख से 150 लाख तक 10 प्रतिशत अथवा 10 लाख दोनों में जो अधिक हो 150,00,001 लाख से अधिक पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख की अनुदान कराने का प्राविधान है एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उददेश्य से रु0 20 लाख तक का अधिकतम अनुदान प्रदान किये जाने की योजना उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित है।

 

 

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जनपद हेतु कुल 400 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। योजनान्तर्गत जनपद मेरठ हेतु चिन्हित स्पोर्टस गुड्स उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आवेदक ऋण हेतु ऑनलाईन पोर्टल niveshmitra.up.nic.in पर अपना पंजीकरण कर आवेदन कर सकते है।
पात्रता की शर्ते-आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सहायता की सुविधा हेतु जनपद हेतु चिन्हित ओडीओपी उत्पाद स्पोर्टस गुड्स उत्पाद की इकाई हो।

 

 

 

 

आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी।

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