शामली। जिले में वायु प्रदूषण के दृष्टिगत पहले 18 नवंबर 2024 को CAQM द्वारा GRAP-4 लागू करने के कारण कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया था। हालांकि, 20 नवंबर 2024 को Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM) द्वारा GRAP-4 के तहत संशोधित शेड्यूल जारी किया गया। इस संशोधन के अनुसार, GRAP-4 के बिंदु सं. 5 में शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के आदेश को फिर से संशोधित किया गया।
समान रूप से, उपरोक्त संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि GRAP Stage-IV के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिलों में यह अनिवार्य होगा। अन्य एनसीआर जिलों के लिए राज्य सरकार इसे लागू करने का निर्णय ले सकती है।
जबकि शहर शामली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में नहीं पाई गई है, राज्य शासन के पत्र दिनांक 21 नवंबर 2024 के तहत यह आदेश जारी किया गया कि जनपद शामली के शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाती है। जिलाधिकारी शामली अरविन्द कुमार चौहान ने इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों के लिए फिर से शिक्षण कार्य शुरू किया जा सके।