Wednesday, February 5, 2025

मुज़फ्फरनगर में नाबालिग साली की दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने वाले संदीप को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर। फुगाना थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी संदीप को अपनी नाबालिग 8 साल की साली का बलात्कार करके उसकी हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को साबित किया गया।

मुजफ्फरनगर में आज एक बड़े मामले में नाबालिग साली के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई।

विगत नौ मई 2020 को वादी द्वारा थाना फुगाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त सन्दीप पुत्र कैलाशचन्द निवासी ग्राम हबीबपुर थाना फुगाना, मुजफ्फरनगर द्वारा अपनी साली के साथ मारपीट कर धक्का देना, जिससे आई चोट के कारण पीडिता की मृत्यु हो जाने की घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना फुगाना पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था।

थाना फुगाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सन्दीप को 9 मई 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 31 अगस्त 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

नाबालिग के साथ मारपीट कर हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना के नेतृत्व में थाना फुगाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट-2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह द्वारा आरोपी सन्दीप उपरोक्त को धारा 302,201 भादवि व 6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपियों को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

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